सुकन्या समृद्धि योजना – पात्रता, लाभ, नियम और शर्तें
बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत इसे लांच किया गया है।
प्राधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नारा दिया था, ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’| अपने इसी उद्घोषणा और मंसा के तहत एक योजना शुरू की गई, जिससे बेटियों का भविष्य बेहतर हो सके| इस योजना का नाम है ‘सुकन्या समृद्धि योजना’| इस योजना के तहत बेटियों के बड़े होने के उपरांत पड़ने वाली आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 10 वर्ष के पूर्व से ही बचत करने पर जोर दिया जाता है| इस योजना की शुरुआत देश में बेटियों की स्थिति को बेहतर बनाने के उद्देश्य से की गई है|
सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत
इसका शुभारम्भ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को किया था। इससे छोटी-छोटी बचत के जरिये बच्चियों की शादी या उच्च शिक्षा के लिए सुकन्या समृद्धि योजना में रकम जमा कर सकते हैं। सरकार इस योजना के तहत जमा धनराशि पर अन्य बचत योजनाओं से बेहतर व्याज देती है|
इस योजना के अंतर्गत देश की बेटियों के लिए सिर्फ 250 रुपये से बचत खाता खोला जाता है जो सुकन्या समृद्धि खाता भी कहलाता है। यह खाता 10 साल से कम आयु की कन्याओ के लिए पोस्ट ऑफिस, राष्ट्रीय बैंक, अन्य एजेंसी के द्वारा खोला जा सकता है।
सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट
यह योजना 10 साल से कम उम्र की कन्या के लिए भविष्य में उसकी उच्च शिक्षा और शादी के लिए एक अच्छी निवेश योजना है।
सुकन्या समृद्धि योजना खाता खोलने के बाद यह कन्या के 18 साल की उम्र के बाद या 21 साल के होने तक चलाया जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना खाते से 18 साल की उम्र के बाद बच्चे की उच्च शिक्षा के लिए खर्च के मामले में 50 फीसदी तक रकम निकाली जा सकती है या फिर या उसकी शादी होने के समय पूरी रकम निकाली जा सकती है।
सुकन्या समृद्धि योजना की पात्रता
जिस कन्या का इस योजना में खाता खोला जाना हो उसकी आयु अधिकतम 10 वर्ष होनी चाहिए। बच्ची का जन्म भारत में हुआ हो या उसके माता पिता भारतीय हों। इसके लिए जन्म के तुरंत बाद भी कन्या का खाता खुल सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट सिर्फ 250 रुपये से खोला जा सकता है।
सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दर
- इसमें बेटियों के हित को ध्यान में रखते हुए बेहतर ब्याज दर दी जाती है।
- साल 2016 -17 इसमें 9.1 फीसदी ब्याज़ दर दी जा रही थी।
- इसमें ब्याज़ दर इनकम टैक्स छूट के साथ है।
- इससे पहले इसमें 9.2 फीसदी तक ब्याज भी मिला है।
Sukanya Samriddhi Yojana की नियम व शर्तें
- एक बच्ची के लिए एक ही खाता खोला जा सकता है।
- इसमें खाता खोलने के लिए बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट देना जरूरी है।
- इसके साथ ही बच्ची और अभिभावक के पहचान और पते का प्रमाण भी देना जरूरी है।
- कन्या की अधिकतम आयु सीमा 10 वर्ष होनी चाहिए।
- इस योजना में तय राशि समय पर जमा करना आनिवार्य है| अन्यथा आप पेनाल्टी के साथ बाद में भी जमा कर सकते हैं|
- वैसे तो यह योजना बच्ची के 21 वर्ष के होने पर पूर्ण होती है, मगर पढ़ाई या अन्य आवश्यकता के लिए उम्र 18 वर्ष होने पर भी आधी रकम निकाली जा सकती है|
- इस योजना में सालाना जमा की न्यूनतम सीमा जहां 250 रूपए निर्धारित है, वहीं अधिकतम 1.5 लाख/सालाना रकम इस योजना के तहत जमा की जा सकती है|
गौरतलब है कि इस सुकन्या समृद्धि योजना (SSY)को बेटियों के लिए बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत लांच किया गया है। यह केंद्र सरकार की योजना है जिससे कन्याओं का भविष्य संवारा जा सकता है।